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डाउनलोड करेंसिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कुछ पुरुष प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें उनके इंस्टाग्राम मैसेज बॉक्स में भेज रहे थे। उन्होंने इस बात की रिपोर्ट की तो इंस्टाग्राम ने उनका ही अकाउंट सस्पेंड कर दिया।
यह तो बात हुई श्रीपदा की, लेकिन ऐसी घटना हमारे और आपके साथ भी होती है या हो सकती है। इसलिए आज थोड़ा-सा वक्त निकालकर अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर डालें और उसे सेफ बना लें।
चलिए पहले इंस्टाग्राम के उदाहरण से ही समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी सहमति के बिना अश्लील फोटो भेजे तो क्या करना चाहिए…
इंस्टाग्राम पर साफतौर से इस बात का जिक्र है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो कैसे एक्शन लेना चाहिए। यही बातें दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी अप्लाई होती हैं।
पोस्ट का रिकॉर्ड रखना
अनफॉलो करना या ब्लॉक करना
गलत और अश्लील पोस्ट करने वाले व्यक्ति को अगर अनफॉलो करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं तो ध्यान रखें कि ऐसा करने के बाद आप उस पोस्ट को नहीं देख पाएंगे, लेकिन पोस्ट करने वाला व्यक्ति और इंस्टाग्राम पर मौजूद दूसरे लोग उस पोस्ट को तब तक देख सकते हैं, जब तक कि उसे पूरी तरह से वहां से हटाया नहीं जाता।
सहायता मांगें, हिचके नहीं
यहां हम 3 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं। ये उन लोगों को सेफ रहने की सारी जानकारी देती हैं, जिन्हें ऑनलाइन परेशान किया जा रहा है या ऑनलाइन नुकसान पहुंचाया जा रहा है…
पुलिस और वकील की मदद लें
लोकल पुलिस ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करें। अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको अपने पास पोस्ट का स्क्रीनशॉट या दूसरी चीजें रखनी पड़ सकती हैं। आप चाहें तो किसी वकील या सामाजिक कार्यकर्ता से इस बारे में बात कर सकते हैं। वकील सबूत इकट्ठा करने, सिविल प्रोटेक्शन या आपको परेशान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एंटी-स्टॉकिंग ऑर्डर पाने से जुड़े मामलों में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप नाबालिग हैं तो स्कूल काउंसलर या अपने किसी भरोसेमंद की मदद लें।
सवाल– इस तरह के मामले में कितने साल तक की सजा हो सकती है?
जवाब– पटियाला हाउस की वकील सीमा जोशी कहती हैं कि इंडियन पीनल कोड (IPC) में किसी महिला से सेक्स डिमांड करना, उनके सामने न्यूड होना, अश्लील फोटो और पोर्न फिल्म भेजना, अश्लील किताब पढ़ने के लिए मजबूर करना। ये सब क्राइम की कैटेगरी में आता है।
ऐसा करने वालों के खिलाफ IPC की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस FIR दर्ज करती है। इस क्राइम में कम से कम 1 साल से 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों भी हो सकता है।
डरें नहीं, इन 5 धाराओं का याद रखें
सवाल– ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बनाने वालों की शिकायत क्यों नहीं करते?
जवाब– इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र कहते हैं– लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा और लोक लिहाज के चलते पुलिस से इसकी शिकायत नहीं करते हैं। हिम्मत रखकर शिकायत करें, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं।
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