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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 4 जनवरी तक 5 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। चार जनवरी 2021 तक 2.7 करोड़ आईटीआर-1 फॉर्म दाखिल किए गए हैं। हालांकि पिछले वित्त वर्ष के लिए चार सितंबर 2019 तक भरी गई 3.09 करोड़ के मुकाबले ये संख्या काफी कम है।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि ‘‘ असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) 2020-21 के लिए 5.01 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न 4 जनवरी, 2021 तक भरे जा चुके हैं।’’ विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 31 अगस्त थी और उसके लिए 5.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न जमा किए गए थे। 4 जनवरी तक 1.04 करोड़ आईटीआर- 4 दाखिल किए गए हैं।
31 दिसंबर तक भरे गए थे 4.84 करोड़ ITR
31 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ ITR भरे गए थे। पहली बार ITR की तारीख 31 जुलाई से 30 नवंबर तक तारीख बढ़ाई गई थी। सरकार ने लोगों के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 10 जनवरी और कंपनियों के लिये 15 फरवरी कर दी है।
किस कैटेगरी में भरे गए कितने फॉर्म
आयकर विभाग के अनुसार 4 जनवरी तक 38 लाख से अधिक ITR-2 फॉर्म (आवासीय संपत्ति से आय वाले लोगों द्वारा दायर), 2021 तक दायर किए गए थे। 8.30 लाख से अधिक ITR-5 (LLP और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स द्वारा दायर), जबकि 4.03 लाख से जयादा ITR-6 फॉर्म (व्यवसायों द्वारा) भरे गए हैं। 4 जनवरी तक 1.21 लाख ITR-7 (ट्रस्ट के तहत संपत्ति से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर) भरे गए हैं। 2019-20 के लिए व्यक्तिगत तौर पर आयकर रिटर्न भरने की गति कुछ धीमी है जबकि कंपनियों तथा ट्रस्ट के मामले में बढ़ी है।
10 जनवरी तक इनकम टैक्स न भरने पर देना होगा जुर्माना
10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो करदाता को 10 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपए ही देने होंगे।
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