- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर में 35-ए खत्म करने की अधिसूचना जारी, तुरंत लागू हो गया नया आदेश
Moneybhaskar.com
Aug 05,2019 12:31:29 PM ISTनई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू - कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35 ‘ए’ को समाप्त करने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। इस अनुच्छेद के समाप्त होने के साथ ही अब देश के सभी नागरिकों को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने और राज्य सरकार की नौकरी करने का अधिकार मिल जाएगा।
तुरंत प्रभाव से लागू हो गया नया आदेश
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड ‘एक’ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छेद 35 ‘ए’ यानि संविधान (जम्मू कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 1954 को समाप्त कर दिया है। अब इसकी जगह पर संविधान (जम्मू कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 2019 लागू होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35 ‘ए’ राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें इस आशय के निर्णय को मंजूरी दी गयी थी।
अनुच्छेद 35ए के खत्म होने से पड़ेगा यह प्रभाव
अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ है। इस अनुच्छेद के समाप्त होते ही राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 35 ए के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब वह भारत के नागरिक होंगे। इसके अलावा अब जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी यहां पर संपत्ति खरीद सकेंगे। अभी तक दूसरे राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं था। साथ ही बाहरी लोगों को राज्य सरकार की नौकरी करने का अधिकार मिल जाएगा। इस अनुच्छेद के समाप्त होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर में स्थायी तौर निवास कर सकते हैं।