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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेराल्ड से जुड़े 2011-12 के एक मामले में कांग्रेस के दोनों टॉप लीडर्स के खिलाफ टैक्स असेसमेंट केस को दुबारा खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला कोर्ट में लंबित रहने तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी सोनिया गांधी के खिलाफ अपना आदेश लागू करने से रोक दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में राहुल और सोनिया द्वारा फाइल की गई याचिका (मेरिट्स संबंधी) पर अभी उसकी तरफ से कोई राय नहीं दी जा रही है। यह टैक्स मामला नेशनल हेराल्ड केस से संबंधित है, जिसमें कांग्रेस लीडर्स को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में आगामी 8 जनवरी को जस्टिस ए के सीकरी की अगुआई वाली बेंच में सुनवाई होगी।
आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेश हुए सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को गांधी और अन्य के खिलाफ जारी एसेसमेंट ऑर्डर लागू किए जाने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करना चाहिए और उचित आदेश जारी करना चाहिए।
हालांकि जस्टिस अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि समय की कमी के चलते मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकती और यह सिर्फ एक अंतरिम आदेश है, जो दोनों पक्षों के लिए न्यायसंगत होना चाहिए। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी केस की मेरिट्स पर गौर नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए लंबी सुनवाई की जरूरत है।
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