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नई दिल्ली. GST काउंसिल की गुरुवार को हुई बैठक में बड़ा बदलाव किया गया। इसमें 53 सर्विसेज और 29 आइटम्स पर जीएसटी रेट घटाने का फैसला हुआ। नए टैक्स रेट 25 जनवरी से लागू होंगी, जिसके साथ ही आपके काम की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। हम यहां आपको इन आइटम्स और सर्विसेज की लिस्ट के साथ ही बदले रेट्स के बारे में बता रहे हैं।
इन आइटम्स पर 28 से 18 फीसदी हुआ GST
-पुरानी और इस्तेमाल कारें (मीडियम एंड लार्ज कार एंड एसयूवी)
-बॉयो फ्यूल से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें
28 से घटाकर 12 फीसदी हुआ GST
-सभी प्रकार के पुराने मोटर व्हीकल्स (मीडियम एंड लार्ज कार एंड एसयूवी को छोड़कर)
18 से 12 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्स
-शुगर ब्वॉइल्ड कंफेक्शनरी
-20 लीटर के पीने के पानी की बोतल
-फॉस्फोरिक एसिड से बनी खाद
-बॉयोडीजल
-बॉयो पेस्टिसाइड
-घरों के निर्माण में काम आने वाला बांस
-ड्रिप इरीगेशन प्रणाली
-मैकेनिकल स्प्रै
18 से घटकर 5 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्स
-तामचीनी कर्नेल पाउडर
-कोन में मिलने वाली मेहंदी
-घरों में गैस की आपूर्ति करने वाली निजी कंपनियां
-वैज्ञानिक और टेक्निकल उपकरण, सैटेलाइट और पेलोड में इस्तेमाल होने वाले उपकरण
-12 से 5 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्स
-बेंत से बनी चीजें
-स्ट्रॉ
-प्लांटेशन मैटेरियल
3 से घटाकर 0.25 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्स
-हीरे और अन्य महंगे स्टोन्स
-चावल की भूसी पर 0 से बढ़ाकर 5 फीसदी हुआ टैक्स
एंट्रेंस फीस पर भी नहीं लगेगा GST
- सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन या एग्जाम कराने के लिए दी जा रही सर्विसेस को GST से छूट दे दी गई है। उन्हें एंट्रेंस इग्जाम के लिए ली जाने वाली एंट्रेंस फीस पर भी जीएसटी से छूट दी गई है।
-स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर भी जीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन यह छूट हायर सेकेंडरी तक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दी गई है।
इन सर्विसेज में दी गई राहत
- आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं कराने वाली सर्विसेज को जीएसटी से छूट दे दी गई है।
- टेलरिंग सर्विसेज पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5% कर दी गई है।
- थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट जैसी सर्विसेज पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था।
- आरडब्ल्यूए मेंबर्स को दी जा रही सर्विसेज पर छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है।
- भारत से बाहर प्लेन के जरिए सामान भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है।
- इसी तरह समुद्री जहाज से सामान भेजने पर भी छूट दी गई है। यह छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी।
- मेट्रो, मोनोरेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
-मिड डे मील के लिए बनने वाली बिल्डिंग पर जीएसटी का कंसेशनल रेट 12 फीसदी लागू होगा।
-लेदर गुड्स और फुटवियर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब वर्क सर्विस पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
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