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डाउनलोड करेंप्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद जिलाधिकारी टीके शिबु के निर्देश पर जिले में बिना एसएमएस के कम्बाइन चलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यदि जिले में कोई भी कम्बाइन संचालक बिना एसएमएस कम्बाइन संचालन करते पाया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उपनिदेशक कृषि कमल कटियार ने बताया है कि जनपद में अगेती धान की फसल की कटाई आरम्भ हो चुकी है। कम्बाइन हार्वेस्टर का प्रयोग धान की फसल काटने में किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि इसकी निगरानी हेतु जिलाधिकारी द्वारा न्याय पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
पराली जलाने पर किसान पर होगी कार्रवाई, योजनाओं से होंगे वंचित
नोडल अधिकारी इस बात की माॅनिटरिंग करेगें कि कोई भी कम्बाइन एसएमएस के बिना न चलने पाए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तरीय निगरानी समितियां भी गठित की जा रही हैं। जो सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी दशा में क्षेत्र में पराली न जल पाए। शासन की ओर से पराली जलाए जाने पर 2500 से लेकर 15000 तक का अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें विभागीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा व्यापक क्षेत्र में भ्रमण किए गए। कम्बाइन मालिकों को नोटिस दिए गए हैं।
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