पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

श्रावस्ती…जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की अधिसूचना:रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक होगा चुनाव प्रचार, आचार संहिता उल्लंघन करने पर दर्ज होगी एफआईआर

श्रावस्तीएक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

श्रावस्ती जनपद में आज जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में भिनगा कलेक्ट्रेट सभागार में उपजिलाधिकारियो और पुलिस क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में व्यवस्था पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने पर चर्चा की गई।

सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन-2022 के दौरान जिले में सुरक्षा के काफी कड़े बन्दोबस्त और असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिले में स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए निर्वाचन को लेकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समयबद्ध सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों को हिदायत दी।

उल्लंघन पर कार्रवाई का आदेश

जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले में शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। उन्होंने 107/116 के तहत अब की गई कार्रवाई की भी गहन समीक्षा थानेवार करने हेतु निर्देश दिया है।

उन्होंने निर्वाचन के दौरान धारा-144 एवम् 107,116 के तहत कार्रवाई करने तथा आदर्श आचार संहिता का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किया जायेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए।

खबरें और भी हैं...