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डाउनलोड करेंअवैध चाकू रखने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने मुजरिम गोविन्द निवासी गांव आल्दी थाना कांधला को पांच माह के कारावास की सजा सुनाई।
सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने बताया कि 11 दिसम्बर 2021 को कैराना पुलिस ने चैकिंग के दौरान गोविन्द निवासी गांव आल्दी थाना कांधला को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से चाकू बरामद किया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी गोविन्द का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वहीं, मुकदमे की सुनवाई के दौरान एसएसपी सुकीर्ति माधव के निर्देश पर मार्निटरिंग सेल द्वारा समय पर गवाहों के बयान कराये गए, जिस पर शुक्रवार को दोनों पक्षों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम गोविन्द निवासी गांव आल्दी थाना कांधला को पांच माह के कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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