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डाउनलोड करेंसंतकबीरनगर में अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ शेख ने बैंक से धोखाधड़ी कर लगभग दस लाख रुपए निकालने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार ने कहा कि खलीलाबाद एचडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक मो. खालिद ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने शिकायत पत्र देकर बताया था कि सिंह साहब मोटर्स के यहां से उनका सभी लेन-देन होता है।
फोन पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था
उनके पास 12 अगस्त को नंबर से एक फोन आया था। जो ट्रू कॉलर पर गगनदीप सिंह का नाम दिखा रहा था। फोन करने वाले व्यक्ति ने एक चेक संख्या बताकर नौ लाख अस्सी हजार रुपए एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने की बात किया। उन्होंने रकम ट्रांसफर भी कर दी। जबकि गगनदीप सिंह ने ऐसा कोई फोन नहीं किया था। विवेचना के दौरान बिहार के गोपालगंज निवासी अनुज शर्मा और अजय भारती का नाम प्रकाश में आया। मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है।
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