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डाउनलोड करेंसंतकबीरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अगुवाई में कल यानी 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है।
अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण
सभी विभागाध्यक्षों और न्यायालयों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का निर्देश दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार ने कहा कि जनपद न्यायधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लक्ष्मी कान्त शुक्ल ने सभी विभागाध्यक्षों और न्यायालयों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारित किए जाने का निर्देश दिया है। ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है।
समझौते से निस्तारित कराया जाए
लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर वाहन अधिनियम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किरायेदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन के मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय मामले, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, स्थायी लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका सम्बन्धी मामलों को निस्तारित कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे पारिवारिक मामले जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं हैं। उनको प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह-समझौते से निस्तारित कराया जा सकता है। जिसका आदेश सिविल न्यायालय के डिक्री के समान प्रभावी होगा
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