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डाउनलोड करेंसहारनपुर की कोर्ट ने उत्तराखंड रोडवेज पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। सात साल पहले हादसे में एक महिला की मौत के मामले में फैसला सुनाया। जिला एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही थी। ट्रिब्यूनल ने मृतक महिला के पति को 30 दिन के भीतर जुर्माना की धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
कोर्ट अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है, जो किसी भी रोडवेज पर लगाया गया है। उत्तराखंड रोडवेज की लंबे समय तक क्लेम नहीं दे रही थी। जिससे अधिवक्ता सतीश बंसल ने क्लेम वाद दायर कर दिया। रोडवेज की सारी दलीलों को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल ने रोडवेज के खिलाफ अभी तक का रिकॉर्ड राशि का क्लेम 70 लाख और 7% सालाना ब्याज अब तक देना होगा। जो 1.05 करोड़ के करीब बैठता है।
यह था मामला
अधिवक्ता सतीश बंसल के अनुसार, "शर्मिष्ठा सहारनपुर आईआईटी में नौकरी करती थीं। वह उत्तराखंड के रुड़की की रहने वाली थीं। 15 जुलाई 2015 शाम को करीब शाम साढ़े 5 बजे अपनी ड्यूटी से रुड़की लौट रही थीं।"
"शर्मिष्ठा घंटाघर पर बस का इंतजार कर रहीं थीं। उसी समय देहरादून डिपो की बस UA 07M 3588 ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। महिला के पति डॉ.अर्निबाण मित्रा ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन संजय कुमार के यहां उत्तराखंड रोडवेज विभाग के खिलाफ दावा किया था।"
वेतन को देखकर जुर्माना लगा
मृतक महिला के पति डॉ.अर्निबाण मित्रा ने दावा किया, "हमारी पत्नी अब तक जिंदा होती, तो उनका वेतन एक से डेढ़ लाख रुपये तक होता। देहरादून डिपो की बस चालक की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हुई है। जिसमें 7 साल से सुनवाई चल रही है।"
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