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डाउनलोड करेंविधानसभा चुनाव तथा विभिन्न त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 11 मार्च तक धारा-144 लागू कर दिया है। एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए बताया कि इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध विद्यालयों, धार्मिक स्थानों तथा रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड आदि पर लागू नहीं होगा।
संवेदनशील है जिला
एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर ने बताया कि जिला काफी संवेदनशील है। पिछले अनुभवों के आधार पर जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद होते रहे हैं। प्रशासन ने अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कड़े निर्देश दिये हैं। जिले के सभी 21 थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधित आदेश लागू किये गए हैं।
हथियार लेकर नहीं चलेगा कोई भी व्यक्ति
एडीएम प्रशासन ने निर्देश जारी किये कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता है, लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का उल्लघंन नहीं करेगा।
कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
एडीएम ने बताया कि कोविड-19 के संबंध में सरकार की जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक जगह पर भीड़ एकत्र न की जाए, जिसमें कोविड प्रसार की संभावना हो।
उत्तेजक भाषण पर रोक
एडीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजक भाषण नहीं देगा तथा अफवाहें नहीं फैलाएगा। ऐसा मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
काले शीशे वाली गाड़ी नहीं चलेगी
एडीएम ने कहा कि कोई भी हल्का वाहन ऐसे शीशे चढ़ाकर नहीं चलेगा, जिन पर रंगीन फिल्म लगी हो। कहा कि वाहन के भीतर बैठने वाले व्यक्ति व सामान पूर्णदृष्टव्य होने चाहिए। कहा कि कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक सामान्य विधानसभा निर्वाचन-2022 के दौरान बिना सक्ष्म अधिकारी के वाहन पास जारी कराये बिना प्रचार वाहन नहीं चलायेगा।
इन आदेशों का भी करना होगा पालन
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