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डाउनलोड करेंमुजफ्फरनगर की एक अदालत ने जनपद शामली के कांधला में 6 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या किये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी शमीम को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक आरोपित जुल्फाम उर्फ लांगड़ की सुनवाई के दौरान जेल में मृत्यु हो चुकी है।
यह था कुकर्म के बाद बालक की हत्या का मामला
विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने बताया कि 16 फरवरी 2012 को शामली के थाना कांधला के ग्राम फतेहपुर में वाल्मीकि समाज का 6 वर्षीय बालक सोनू घर के बाहर खेलते खेलते गायब हो गया था। बताया कि जब वह वापस नही लौटा तो उसकी तलाश की गई। इस दौरान लक्ष्मीचंद के खेत से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। उन्होंने बताया कि घटना का मुकदमा दर्ज कराते हुए तेजपाल ने बताया था कि उसने देखा कि गांव का शमीम व जुल्फाम उर्फ लांगड उसके भतीजे सोनू पुत्र ब्रजपाल के साथ कुकर्म करने के बाद उसका गला दबा रहे हैं। बताया कि वे लोग मौके पर पहुंचे तो दोनों आरोपित फरार होने लगे। जिनमें से शमीम को दबोच लिया गया, जबकि जुल्फाम ईख के खेत से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि तब तक सोनू की मौत हो चुकी थी। घटना के मुकदमे की जांच सीओ विजय ने की थी। पुलिस ने विवेचना पूर्ण करने के बाद कोर्ट में दोनों आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने कहा कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससी-एसटी कोर्ट के जज जमशेद अली ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने मुकदमा साबित करने के लिए कोर्ट में 7 गवाह पेश किये। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित शमीम को बालक से कुकर्म कर हत्या का दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि एक आरोपित जुल्फाम की जिला जेल में निरुद्ध रहते पहले ही मौत हाे चुकी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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