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किशोरी से गैंगरेप में 2 को 20 साल की कैद:मुजफ्फरनगर दवा लेने गई नाबालिग का किया था अपहरण, दोनों पर 90 हजार जुर्माना

मुजफ्फरनगरएक वर्ष पहले
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प्रतिकात्मक फोटो। - Money Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो।

मुजफ्फरनगर की विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट-1 ने घर से दवा लेने अस्पताल गई नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक सप्ताह के भीतर विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट-1 रेप के 3 मुकदमों में 5 दोषियों को सजा सुना चुकी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान, कुलदीप पुंडीर तथा विक्रांत राठी ने बताया कि थाना क्षेत्र भोपा के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी को उसकी मां ने दवा लेने के लिए अस्पताल भेजा था। उन्होंने बताया कि घटना 23 जुलाई 2017 की है। जब किशोरी अस्पताल से दवा लेकर वापस घर नहीं पहुंची तो उसके स्वजन को उसकी चिंता हुई। काफी तलाशने के बावजूद किशोरी का कुछ पता नहीं लगा। जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई।

पीड़िता ने फोन पर दी थी ज्यादती की जानकारी

गुमशुदगी के कई दिन बाद 29 जुलाई 2017 को पीड़िता ने अपने घर फोन कर अपहरण तथा उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किये जाने की जानकारी दी थी। अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने बताया था कि जब वह दवा लेने के लिए अस्पताल आई थी तो वहां रफीक पुत्र शकील निवासी पठानपुरा देवबंद तथा मुस्तफा अली पुत्र मुखत्यार निवासी जमशेद कालौनी कस्बा व थाना खतौली उसे मिले। जो बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर सहारनपुर ले गए। जहां दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया।

विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट-1 ने सुनाई अभियुक्तों को सजा

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान, कुलदीप पुंडीर तथा विक्रांत राठी ने बताया कि घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने की।

उन्होंने बताया कि विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट की जज आरती फौजदार ने दाेनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित रफीक तथा मुस्तफा को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियाें पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

एक सप्ताह में पोक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई 5 को सजा

विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1 की जज आरती फौजदार एक सप्ताह के भीतर नाबालिग से रेप के मामले में तीन मुकदमों की सुनवाई पूरी कर पांच अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुना चुकी है।

12 मई को विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक की जज आरती फौजदार ने छपार थाना क्षेत्र के गांव में तमंचे के बल पर 12वीं की छात्रा से गैंगरेप में जमशेद व अयाज तथा 13 मई को शहर कोतवाली क्षेत्र के अनिल पुत्र रमेश को भी 5 वर्षीय बालिका से रेप करने के मामले में 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। बुधवार को कोर्ट ने 15 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप के तीसरे मामले में दो दोषियों काे सजा सुनाई।