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डाउनलोड करेंमिर्जापुर में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी को नोटिस भेजकर 38 लाख 49 हजार 398 रूपये तत्काल वापस किए जाने का नोटिस भेजा है। यह आदेश सुनील चौधरी के शिकायती पत्र की जांच के बाद दिया गया है।
आरोप हैं कि विंध्याचल में धोबी समाज के भवन को अपना बताकर उसका कुछ हिस्सा विंध्य कारिडोर में रजिस्ट्री किया था। मिले मुआवजा को अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करा लिया था। जिसे तत्काल ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है।
12 जनवरी 2022 को प्रेषित शिकायती पत्र में लिखा
सबरी निवासी सुनील चौधरी ने 12 जनवरी 2022 को प्रेषित शिकायती पत्र में लिखा था कि धोबी समाज के एक किता सम्पत्ति संख्या 1081 वार्ड नं0-01 स्थित मोहल्ला विन्ध्याचल धोबी समाज के नाम से पालिका अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्व अभिलेख में गाटा संख्या-1242 बशक्ल आबादी दर्ज है। जिससे किसी अन्य व्यक्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है । उक्त सम्पत्ति को 17 अप्रैल 2021 को बैनामा कर उसका मूल्य 38,49,398 लाख रूपये जरिए आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अपने खाता संख्या-0320001310052092 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बदली कटरा मीरजापुर में प्राप्त कर लिया गया।
ब्याज सहित वापस करने का आदेश
जबकि उक्त सम्पत्ति धोबी समाज की धरोहर है। बावजूद इसके चौधरी धनराशि का न कोई हिसाब दे रहे हैं और न ही समाज के नाम खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। इस पर जल्द समाज के खाते में धन भेजने को बैठक में कहा था। परन्तु उस स्पष्टीकरण के छः महीने बीत जाने के उपरान्त भी कोई समाज का खाता चालू नहीं हो पाया है।
पर्यटन अधिकारी ने सपा के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी को निर्देशित किया कि आप द्वारा प्राप्त की गयी रजिष्ट्री की प्रतिफल धनराशि रू० 38,49,398 रुपया तत्काल बिना किसी विलम्ब के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सिंचाई, मीरजापुर के खाता संख्या 50541288818, इंडियन बैंक, मीरजापुर में ब्याज सहित वापस करें।
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