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डाउनलोड करेंमहोबा में युवकों की पिटाई और लूटपाट करने के मामले में न्यायालय ने पिता व उसके दो पुत्रों को चार-चार वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।
थाना पनवाड़ी क्षेत्र के ग्राम भरवारा निवासी मूरतध्वज राजपूत ने कोतवाली कुलपहाड़ में दी तहरीर में बताया था कि वह साथी मोहम्मद अकील निवासी पनवाड़ी के साथ क्रूजर वाहन से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में सुगिरा ग्राम पहुंचने पर देखा कि बहादुर यादव ने स्वजन व साथियों के साथ एक व्यक्ति को बीच सड़क पर लाठी से पीट रहा था। बाकी लोग तमाशबीन थे।
कैमरे में कैद की थी घटना
युवक को पिटता देखकर मूरतध्वज व मो. अकील ने वाहन न निकल पाने पर मारपीट की खबर को कैमरे में कैद किया। अकील ने कोतवाली इंस्पेक्टर के सीयूजी नंबर पर काल किया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। यह देखकर बहादुर यादव, उसका पुत्र वीरसिंह यादव, राजेश यादव सहित कई अन्य लोग आ गए और उन लोगों पर लाठियों से हमला कर मरणासन्न कर दिया। साथ ही कैमरा, मोबाइल, सोने की चेन, 1200 रुपया आदि लूट लिया। दोनों मूर्छित हो गए।
अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा
कोतवाली कुलपहाड़ में 18 जून 2016 को मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-एक, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम राजीव कुमार पालीवाल ने अपना फैसला सुनाया। अभियुक्त बहादुर यादव, राजेश यादव व वीर सिंह पुत्रगण बहादुर यादव निवासी ग्राम सुगिरा को छह-छह हजार के अर्थदंड व चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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