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डाउनलोड करेंन्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद ने पूर्व विधायक डॉ. अनिल चौधरी को वर्ष 1996 में सड़क दुर्घटना के एक मामले में दोषी मानते हुए एक साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अलीगढ़ जेल ले गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 फरवरी 1996 को गांव नगला कली निवासी आनंद मोहन व यज्ञदत्त अपने स्कूटर से सादाबाद सेे अपनी साइड में जा रहा था। जिस पर नंबर नहीं दर्ज था। सुबह करीब नौ बजे जीप सादाबाद की तरफ से आ रही थी। जीप के मालिक अनिल चौधरी इसे खुद चला रहे थे। सहपऊ क्षेत्र में नगला ब्राह्मणान के पास जीप ने स्कूटर को टक्कर मार दी।
इससे स्कूटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और आनंद व यज्ञदत्त गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सादाबाद अस्पताल लाया गया था। वहां आनंद मोहन ने दम तोड़ दिया और यज्ञदत्त को उपचार के लिए आगरा भेज दिया गया था।
इस मामले में मुकदमा थाना सहपऊ में दर्ज कराया गया। विवेचनाधिकारी ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद के न्यायालय में हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वजीत ने आरोपी डॉ. अनिल चौधरी को धारा 279, 337, 4727, 304ए के आरोप में दोषी माना। वहीं कोर्ट ने दूसरे आरोपी रामवीर निवासी पैतखेड़ा थाना खंदौली जिला आगरा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
कोर्ट ने डॉ. अनिल चौधरी को एक साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इस केस के ट्रायल के दौरान पूर्व विधायक डॉ. अनिल चौधरी कोर्ट में मौजूद थे। सजा मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले लिया और अलीगढ़ जेल ले जाकर निरुद्ध कर दिया।
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