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बाल श्रम कराना कानून जुर्म:बिन्दकी में होटलों और ढाबों की चेकिंग, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना अपराध

बिन्दकीएक वर्ष पहले
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बिन्दकी में बाल मजदूरी पर लगाम लगाने और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने मंगलवार को अभियान चलाया। बिंदकी तहसील क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बाल श्रम की बढ़ती समस्या के विरुद्ध शासन के निर्देश पर चाइल्ड लाइन 1098, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस ने संयुक्त रूप से बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया। जिसके तहत कई जगह होटलों और ढाबों की चेकिंग कर जागरूकता अभियान चलाया गया।

बाल श्रम कराना कानून जुर्म
एएचटीयू थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बाल श्रम कराना कानून जुर्म है। बाल श्रम की कुप्रथा को खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चें देश की धरोहर हैं। इनको ढाबा, होटल एवं प्रतिष्ठानों में बंधुआ मजदूरी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना अपराध है।

होटल संचालकों को किया गया जागरुक
कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अनुपम होटल, गौर होटल, मोटू होटल, शुक्ला होटल, जीत होटल सहित अन्य जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। संचालकों से होटल में लगे हुए कार्मिकों के आधार एवं उनका रजिस्टर में पंजीकरण कराकर थाने में पंजीयन कराने के लिए कहा गया। किसी भी नाबालिग बच्चे को होटल में रखने पर कार्रवाई किये जाने की चेतावनी दी गई।

बाल श्रम कराने पर कानूनी कार्रवाई
चाइल्ड लाइन 1098 के जिला समन्वयक अजय सिंह चौहान ने बताया कि बाल श्रम कराना कानून अपराध है। अगर कोई बाल श्रम कराता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बच्चे देश और समाज की धरोहर हैं। जिनकी समुचित सुरक्षा, पालन-पोषण शिक्षा एवं विकास का दायित्व भी राष्ट्र और समुदाय का होता है। आगे चलकर यही बच्चे देश के निर्माण और राष्ट्र के उत्थान के आधार स्तंभ बनते हैं।