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डाउनलोड करेंफर्रुखाबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने 12 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत पर आरोप तय कर दिया है। अब सांसद अपना पक्ष रखेंगे। इसके लिए 30 मई की तारीख तय की गई है।
शहर के ITI चौराहा निवासी भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने वर्ष 2012 में जनक्रांति पार्टी के टिकट पर भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। फरवरी में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी और तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट भगवानदीन वर्मा ने गांव मानिकपुर में कटरीना के पास उनके वाहनों की चेकिंग की। उनके वाहन में चुनाव चिन्ह अलमारी के स्टीकर मिले। जिन पर मुद्रक का नाम और प्रतियों की संख्या अंकित नहीं थी।
जबकि बैनर और पोस्टर पर मुद्रक का नाम और प्रतियां अंकित कराने का आदेश था। निर्वाचन अधिकारी ने मुकेश राजपूत के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद जून 2012 में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मुकदमा पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है।
लगी है 30 तारीख
सांसद मुकेश राजपूत ने बताया, वह वर्ष 2012 में दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। आचार संहिता उल्लंघन में उन पर आरोप तय किया गया। सांसद ने लगाए गए आरोप से इनकार किया और विचारण की मांग की। सांसद ने कहा, अब वह अपना पक्ष रखेंगे। मुकदमे की सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख लगाई गई है।
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