पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

फर्रुखाबाद में 13 वाहनों का काटा चालान:60 हजार रुपये की वसूली, एआरटीओ बोले- बिना बीमा वाहन चलाना अपराध

फर्रुखाबाद2 महीने पहले
  • कॉपी लिंक

सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन कार्यालय फर्रुखाबाद में वाहन के बीमे की आवश्यकता एवं लाभ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के विकास अधिकारी चंद्रशेखर ने बीमे के लाभ, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और नागरिक सुरक्षा बीमा के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पर्सनल एक्सीडेंट बीमा का प्रीमियम मात्र 60 लाख रुपये हैं तथा नागरिक सुरक्षा बीमा का प्रीमियम 78 लाख रुपये । नागरिक सुरक्षा बीमा में बीमित राशि का 20 प्रतिशत इलाज को भी प्रदान किया जाता है।

एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने बताया कि कोई भी वाहन मार्ग पर बिना बीमा के चलाना प्रतिबंधित है। छोटे वाहन के बिना बीमा के संचालित पाए जाने पर प्रथम अपराध में रुपए 2000 तथा द्वितीय अपराध पर रुपए 4000 का अर्थदंड लगाया जाता है। बड़े वाहन जैसे ट्रक और बस आदि यदि बिना बीमा के संचालित पाए जाते हैं तो उन पर 4000 रुपये का दंड लगाया जाता है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन का बीमा अवश्य करवाएं तथा अन्य प्रपत्र जैसे-ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, वाहन की फिटनेस और टैक्स आदि पूर्ण रखें।

एआरटीओ प्रवर्तन ने चलाया चेकिंग अभियान

एआरटीओ प्रशासन वीएन चौधरी ने प्रतिभागियों को बताया कि वाहन बीमा न होने पर वाहन स्वामी को क्लेम देना पड़ता है, जो कई बार करोड़ों रुपयों में होता है। इसे देना वाहन स्वामी के लिए संभव नहीं होता है, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम में थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य किया गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। वहीं, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात प्रभारी रजनेश कुमार ने चेकिंग कार्य करते हुए 13 वाहनों को बिना बीमा के पकड़ा और चालान किया। इन वाहनों पर 60000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

खबरें और भी हैं...