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एटा में शराब माफिया की जमीन कुर्क:6 लाख 74 हजार है जमीन की कीमत, जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई

एटाएक वर्ष पहले
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एटा में आज गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे शराब माफिया की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि जिलाधिकारी अंकित कुमार के नेतृत्व वांछित अपराधियों के खिलाफ संपत्ति की कुर्की औ जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है।

मंगलवार को एटा के शराब माफिया संजेश उर्फ संजू की अवैध रूप से जुटाई जमीन को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। इस संबंब में जिलाधिकारी एटा अंकित कुमार अग्रवाल ने 13 जून को आदेश दिया था कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपी संजेश उर्फ संजय उर्फ संजू निवासी नगला माधौ थाना अवागढ़ द्वारा अपराध करके अर्जित की गई अवैध कमाई से खरीदी गई चल, अचल सम्पत्ति को कुर्क किया जाए।

इससे पूर्व एटा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई सपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की सैकड़ों बीघा जमीन एवं चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अजीत कुमार, क्षेत्राधिकारी जलेसर इरफान नासिर खान, राजस्व निरीक्षक प्रेमपाल, लेखपाल आशू, थाना अवागढ पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक फूलचन्द्र, उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह, अनुज कुमार आदि के साथ ग्राम वीर नगर में स्थित जमीन को राज्य सरकार में कुर्क की गया। जमीन की कीमत 674900 रुपये है। मौके पर मुनादी कराकर लोगों को इसकी सूचना दी गई।