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डाउनलोड करेंएक जुलाई से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। एटा प्रदूषण नियंत्रण समिति की तरफ से इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। चेतावनी दी है कि एक जुलाई के बाद कोई प्लास्टिक बेचता या इस्तेमाल करता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने वालों को अधिकतम पांच साल की सजा या पांच हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लग जाएगा। हालांकि, जलेसर नगर पालिका प्रशासन ने दो वर्ष पूर्व ही ये रोक लगा दी थी। प्रशासन की तरफ से खूब प्रचार भी किया गया और चालान भी काटे गए, लेकिन कुछ ही दिनों में अभियान ठंडा पड़ गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। वर्तमान में नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलीथिन में खुलेआम सामान बेचा जा रहा है।
स्टॉक रखने वालों को कारोबार बंद करने के निर्देश
शहर के विभिन्न सेक्टरों में मौजूद रेस्टोरेंट, मार्केट और ठेलों आदि पर सिंगल यूज प्लास्टिक की खूब खपत है। अधिशासी अधिकारी लोकेंद्र सिंह ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े पक्षों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इनके अलावा स्टॉक रखने वालों, आपूर्तिकर्ताओं और वितरकों को भी इन उत्पादों के कारोबार को बंद करने को कहा गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यापारियों व दुकानदारों के खिलाफ जुलाई के पहले सप्ताह में कार्रवाई की जाएगी।
एक जुलाई से प्लास्टिक के इन सामानों पर रोक
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