पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंमामला एटा जनपद के न्यायालय से जुड़ा हुआ है, जहां साढ़े पांच वर्ष पूर्व युवती की हत्या के मामले में आज एटा की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर पचास -पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है। एटा जनपद के विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट गौरव कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर गवाहों और सबूतों के आधार पर हत्या के मामले के 4 आरोपियों को अपना फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला एटा जिले के जैथरा थाना अंतर्गत सदियांपुर गांव का था, जहां अभियोजन पक्ष के दीपक यादव ने जैथरा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। बादी दीपक ने बताया था कि उसकी बहन दीप्ति अपने घर के पास लगे हैंडपंप पर पानी भरने के लिए गई थी, तभी अचानक गांव के ही उदय प्रताप व वीरप्रताप पुत्र गण राम सिंह हरवेश व सचिन उर्फ बन्टू पुत्र गढ़ राकेश ने पुरानी रंजिश के कारण जान से मारने की नियत से उसकी बहन को दबोच लिया और चाकू से उसके चेहरे पर वार कर दिया। युवती के सिर पर एक पत्थर मारकर लहूलुहान करने की घटना को अंजाम दिया था, जिसके कारण युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मामले में जैथरा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। एटा की विशेष अदालत ईसी एक्ट ने सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यतींद्र कुमार शाक्य और आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन वर्मा की किस ग्रह को सुनते हुए गवाह और सबूतों के आधार पर आरोपी पक्ष के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अपना फैसला सुनाया और पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.