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डाउनलोड करेंदेवरिया अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतका की जेठानी की गवाही पर जज ने यह फैसला सुनाया है। मृतका की मां ने अपने दामाद पर 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था।
भलुअनी थाना क्षेत्र की रहने वाले सिराजुल पुत्र हफीज की शादी गोरखपुर की रहने वाली सलमा खातून पुत्री अज़ीमुल्ला से हुई थी। सिराजुल अपनी पत्नी सलमा के साथ अक्सर मारपीट करता था। तंग आकर सलमा मायके में रहने लगी थी।
चाकू से हमला कर की थी हत्या
21 अक्टूबर 2018 को सिराजुल ससुराल पहुंचा। मारपीट न करने का आश्वासन देकर वह सलमा को अपने साथ ले गया। घर पहुंचकर दोनों का झगड़ा हुआ। अगले दिन सलमा अपने घर जाने लगी तो सिराहुल ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
आर्म्स एक्ट और हत्या का दोषी पाया
सरकारी अधिवक्ता आशुतोष सिंह ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी अभियुक्त की भाभी खुशबु निशा की गवाही पर अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने सिराजुल को हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी पाया। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में एक वर्ष और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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