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डाउनलोड करेंचंदौली के डीएम संजीव सिंह ने प्रयोग के तौर पर ई-गवर्नेंस सोसायटी के तहत डेथ नोटिफिकेशन सर्विस (DNS Chandauli) एप्लीकेशन विकसित किया है। जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लोगों को अनेक सुविधाएं प्रदान करेगा। आश्रितों के द्वारा एप्प पर मात्र पंजीयन कराना होगा। इसके बाद परिवार को ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जिसके बाद परिवार से कई विभागों के अफसर खुद संपर्क करेंगे।
डीएम संजीव सिंह ने बताया कि जनहित के लिए बनाए गए इस एप के जरिए उनके परिवार, करीबी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मृत्यु की सूचना एप पर दर्ज की जा सकेगी। सूचना को संबंधित विभागों जैसे राजस्व, पंचायतीराज विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग आदि को प्रेषित किया जाएगा।
विभाग के लोग खुद करेंगे परिवार से बात
इन विभागों के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु की दशा में प्राप्त होने वाले लाभ या सेवाओं जैसे- मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन संबंधी विरासत, मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन, कृषक दुर्घटना बीमा, परिवारिक लाभ योजना आदि का लाभ दिया जाएगा। एप के माध्यम से आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाएगा।
एप को सदर ब्लॉक, सदर नगर पंचायत के वार्डों के लिए लागू किया गया है। इसमें जरूरत को देखते हुए बदलाव की आवश्यकता होगी तो संशोधित करते हुए पूरे जनपद में लागू किया जाएगा। अभी इसे जनपद के सदर नंगर पंचायत और सदर ब्लाक के तहत आने वाले गांव के लोगों से जोड़ा गया है।
पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो शासन में भेजेंगे प्रस्ताव
डीएम संजीव सिंह ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लोगों को बगैर भाग दौड़ के सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने इस एप को बनाया है। इससे मृतक के परिवार के लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि का वरासत, निराश्रित को पेंशन, श्रम विभाग की योजनाएं, समाज कल्याण से पारिवारिक लाभ मिलेंगे।
राजस्व क्षति को रोकने में रहेंगे सफल
मृतक अगर पेंशन का लाभार्थी है तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा उसके पेंशन को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। वहीं पीएम किसान का पात्र लाभार्थी है तो इसमें भी राजस्व की क्षति को रोका जा सकेगा।
गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड
डीएनएस एप को कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद जरुरी सुचनाएं दर्ज करने के बाद एप आसानी से संचालित होने लगेगा। एप्प में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार या निकट के संबंधी के मृत्यु के उपरांत सूचनाएं दर्ज करा सकता है।
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