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लापरवाही:लोक सूचना अधिकार के तहत 7 वर्ष बाद भी नहीं मिली जानकारी

बलरामपुरएक वर्ष पहले
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  • राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने लिया संज्ञान

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना देने में सात वर्ष का समय लगने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार सिन्हा ने तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी बारसोई के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी कटिहार को आदेश दिया है। साथ ही लोक सूचना पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई को आदेश दिया कि अपीलार्थी को एक माह अन्दर सूचित कर सूचना उपलब्ध कराया जाय। ज्ञात हो कि आवेदिका असगरी खातून ने बाजाप्ता नकल के लिए तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से चिरकूट फाईल कर नकल प्राप्त करने की कोशिश किया। परन्तु न्यायालय के संबंधित लेखापाल द्वारा बार-बार टाल मोटल किया जाता रहा। अपर समाहर्ता कटिहार से भी आदेश पारित हुआ परन्तु आवेदिका को नकल प्राप्त नही हो सका। आवेदिका ने सूचना आयोग में गुहार लगाई। इस सम्बन्ध में जदयू के रोशन अग्रवाल ने कहा कि करीब 8 वर्षों में सुचना निर्गत नही होना लोक सूचना पदाधिकारी की लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति घोर लापरवाही दर्शाता है।