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डाउनलोड करेंशासन ने जब से गरीबों का राशन डकारने वाले गाड़ी, बंगला और असलहाधारी अमीर अपात्रों के खिलाफ कार्रवाई का बिगुल फूंका है तब से इनकी धुकधुकी बढ़ गई है। एक जून के बाद बाजार दर पर वसूली करने का फरमान जारी होने के बाद जिला पूर्ति कार्यालय पर कार्ड सरेंडर करने वालों का तांता लग गया है। पिछले दो दिनों में 250 से अधिक अपात्र अपने राशनकार्ड का सरेंडर कर चुके हैं। जबकि विभाग इसकी संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद कर रहा है।
वसूली के डर से कर रहे सरेंडर
अपात्र होने के बावजूद पिछले तीन साल तक गरीबों के अनाज पर डाका डालकर लाखों रुपये का मुफ्त राशन डकारने वालों का जमीर अब तक नहीं जागा था। जब कार्रवाई की तलवार लटकी तो जिले के 255 अमीर अपात्रों ने चुपके से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया। पात्र गृहस्थी व अन्त्योदय कार्ड धारक इन अमीर अपात्रों में गाड़ी, बंगला, महंगे मोबाइल, सरकारी नौकरी पेशा और कारोबारी शामिल हैं। इनकी अमीरी के महल में दर्जनों गरीब परिवारों की रोजी रोटी चल रही है, लेकिन इन्होंने कभी खुद को अपात्र मानकर राशन कार्ड सरेंडर करने की जहमत नहीं उठाई।
पीएम गरीब कल्याण योजना का उठाया नजायज लाभ
शहर और देहात के अमीर अपात्रों ने कोविड संक्रमण काल में शुरू किए गए मुफ्त राशन वितरण योजना की मूल मंशा पर ही पानी फेर दिया। सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत यह सोचकर कोरोना संक्रमण काल में मुफ्त राशन पूरे देश में वितरित कराया कि कोई गरीब भूखे पेट न सोएं और भूख से किसी की जान न जाए। लेकिन अमीर अपात्रों को गरीबों के पेट भरने के संकट पर कोरोना सक्रमण काल में भी तरस नहीं आया और वे इसका नजायज फायदा उठाते रहे।
ये होंगे अपात्र
सरकार ने समस्त आयकर दाता, ग्रामीण क्षेत्र में चार पहिया वाहन स्वामी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडीशन वाले,पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वालों को अपात्र माना है। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय दो लाख से अधिक हो तथा जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो को अपात्र माना है।
आंकड़ों की नजर में
पात्र गृहस्थी कार्डधारक- 473917
अंत्योदय कार्डधारक - 101701
कोटेदारों की संख्या-1426
गेहूं वितरण -585 टन प्रति माह
अब तक किया सरेंडर-169
अंतिम तिथि-31 मई
इस सम्बंध में जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि शासन के फरमान का असर दिखने लगा है। अपात्र कार्ड धारक अपना कार्ड जमा कर रहे हैं। 31 मई के बाद जांच के बाद अपात्र मिलने वाले लोगों से बाजार दर पर वसूली की जाएगी।
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