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पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड में कुंटू सिंह को उम्रकैद:9 साल पहले थाने से निकलते समय गोली मारकर की थी हत्या, 6 अन्य साथियों को भी आजीवन कारावास

आजमगढ़एक वर्ष पहले
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आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में गैंगस्टर कुंटू सिंह और उसके 6 साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 10 मई को 9 लोगों को दोषी करार दिया गया था। लेकिन इनमें से दो रिजवान और विजय यादव फरार हैं, जिसके चलते उनकी फाइल अलग कर दी गई। 9 साल पहले थाने से निकलते समय पूर्व विधायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मामले में दोषी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह कासगंज जेल से, मृत्युंजय सिंह लखनऊ जेल से, दिनेश उर्फ दुलहीन बरेली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में मौजूद थे। जबकि विजय उर्फ सचिन यादव, अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू फरार हैं। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने मंगलवार को फैसला सुनाया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कुंटू सिंह पर 75 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 2013 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की 2013 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

19 जुलाई 2013 को हुई थी हत्या
जीयनपुर थाने से निकलते वक्त पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू और भारत राय की हत्या 19 जुलाई 2013 की सुबह गोली मारकर की गई थी। पूर्व विधायक की हत्या के बाद जीयनपुर में जमकर उपद्रव हुआ था, जिसमें पांच लोगों की मौत हुई थी। काफी दिनों तक जीयनपुर बाजार में तनाव बना रहा।

पुलिस ने पेश की 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
मामले में पुलिस ने ध्रुव कुमार सिंह सहित 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। बाद में शासन के निर्देश पर CBI ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की। CBI ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय और शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।

पिछले साल पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कन्हैया उर्फ गिरधारी विश्वकर्मा के खिलाफ भी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इस मामले में एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली को अलग करते हुए किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दिया गया था।

आजमगढ़ पुलिस ने एक महीने पहले कुंटू सिंह के दो साथियों की 40 लाख से अधिक संपत्ति कुर्क की थी।
आजमगढ़ पुलिस ने एक महीने पहले कुंटू सिंह के दो साथियों की 40 लाख से अधिक संपत्ति कुर्क की थी।

कुंटू सिंह के दो साथियों की 40 लाख की संपत्ति कुर्क
गैंगस्टर कोर्ट ने 11 अप्रैल को कुंटू सिंह के दो साथी विजय यादव और रिजवान अहमद के घरों की कुर्की करने का आदेश जारी किया था। जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने दो टीम बनाकर 14 अप्रैल को दोनों आरोपियों की संपत्ति कुर्क की थी।

31 मार्च को सुनाई गई थी 10 साल कारावास की सजा
गैंगस्टर कोर्ट ने एक अन्य मामले में कुंटू सिंह सहित नौ आरोपियों को ठेकेदार डगरू सिंह हत्याकांड में 31 मार्च को 10 साल कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा गैंगस्टर एक्ट के तहत न्यायाधीश रामानंद की कोर्ट में सुनाई गई थी। माफिया कुंटू D-11 गैंग चलाता है। गिरोह रंगदारी, फिरौती और हत्या जैसे संगीन मामलों में लिस्टेड है। अब तक प्रशासन ने कुंटू सिंह की करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

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