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डाउनलोड करेंअंबेडकरनगर में खाद्य रसद विभाग डुग्गी पिटवाकर आपत्र राशनकार्ड धारकों को राशन कार्ड जमा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके बाद भी जब अपात्र कार्ड धारक अपना कार्ड नही जमा करेंगे, तो सत्यापन के समय अपात्र पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी।
उपजिलाधिकारी आलापुर ने सभी खाद्य निरीक्षकों को आदेश दिया है कि वह अपने क्षेत्र के सभी राशन विक्रेताओं को आदेशित करें कि वह अपने-अपने ग्राम सभा में डुग्गी मुनादी करवाकर कार्ड धारकों को सूचित करें। जो कार्ड धारक अपात्र हैं, वह अपने कार्ड को सरेंडर कर दें।
अपात्र राशनकार्ड धारकों से होगी वसूली
डीएसओ कार्यालय के मुताबिक, परिवार जो आयकर दाता हैं, जिनके परिवार के कोई भी सदस्य के स्वामित में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर हार्वेस्टर, एसी या 5 केबी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, जिसके परिवार के अकेले या किसी अन्य सदस्य के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो या जिसके बाद एक या एक से अधिक शास्त्र लाइसेंस हो।
ऐसे लोगों को सात दिन के अंदर अपना कार्ड तहसील आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, नहीं तो कार्ड के सत्यापन के समय अपात्र पाए जाने पर गेहूं 24, चावल 32 एवं तेल चना नमक बाजार भाव की दर से वसूली की जाएगी।
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