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डाउनलोड करेंसरकार ने बिजली विभाग के बाद अब परिवहन विभाग में OTS (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू की है। इस योजना के तहत व्यावसायिक वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को कुछ शर्तों और औपचरिकता पूरी करने के बाद पूरी तरह माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत वाहन स्वामी एकमुश्त जमा करने के अलावा 3 आसान किस्तों में भुगतान कर सकेंगे।
एक मुश्त व 3 किश्तों में जमा कर सकते हैं टैक्स
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बीडी मिश्रा ने बताया, सरकार परिवहन विभाग में OTS योजना ला रही है। इस योजना के तहत वाहन स्वामी जुर्माने को कुछ शर्तों के साथ एकमुश्त या 3 आसान किस्तों में जमा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत परिवहन यान जिनके स्वामी या विधिक उत्तराधिकारी के विरुद्ध उक्त अधिसूचना अधिसूचित होने तक या 27 जून तक वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किए गए है।
वह परिवहन कार्यालय से प्रारूप क लेकर निर्धारित आवेदन शुल्क एक हजार के साथ आवेदन पत्र सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के समक्ष जमा करें, जिसके बाद सहायक संभागीय अधिकारी प्रशासन द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण करके अपनी आख्या संस्तुति सहित आवेदन पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस के अंदर में परिवाहन विभाग के सक्षम अधिकारी को अग्रसित करेगा। इसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा छूट का आदेश निर्गत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो वाहन स्वामी एकमुश्त धनराशि जमा करना चाहते हैे।
किस्तों में जमा करें बकाया टैक्स
ARTO ने बताया कि आदेश के 30 दिन के भीतर अपनी धनराशि जमा करें और अगर किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो पहली किस्त बकाया का 50 फीसदी आदेश के 21 दिन के अंदर जमा करना होगा। शेष 2 किश्त 25-25 फीसदी 28 और 35 दिन में जमा करना होगा। निर्धारित समय पर न जमा करने पर 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क देना होगा।
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