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डाउनलोड करेंअंबेडकरनगर में बसखारी थाने की पुलिस द्वारा धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अजमेरी पुत्र कलामतुल्लाह निवासी निषाद नगर किछौछा की कुल 6,72,300 रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई। एसपी अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि कलामतुल्लाह पुत्र बुल्ला कुरैसी के नाम मोहल्ला निषाद नगर किछौछा में मकान नंबर 60 स्थित है। उक्त व्यक्ति पेशेवर अपराधी है। उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का उपभोग अभियुक्त अजमेरी व उसके परिवार द्वारा किया जा रहा था, जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 6,72,300 लाख रुपए है।
गोवंश के मांस को सप्लाई करता था अजमेरी
एसपी ने बताया कि अभियुक्त अजमेरी का एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर अजमेरी स्वयं है। उसके द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय जानवरों को खरीदकर वध करके मांस बेचकर धनोपार्जन किया जाता है। इस गैंग के लोग काफी मनबढ़ एवं दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जो गोवंशीय जानवरों का वध कर मांस बेचने के आदी अपराधी हैं, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में थाना बसखारी में 182/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 111/2019 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत है।
अपराध जगत में सक्रिय है अजमेरी व उसका परिवार
एसपी के मुताबिक, अभियुक्तगण के पास ज्ञात आय का कोई विधिक स्रोत नहीं है। अभियुक्त व उसका परिवार आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है और अपराध जगत में सक्रिय है। अपराधी द्वारा अपने आपराधिक क्रियाकलापों के द्वारा धन अर्जित कर उसके द्वारा उपरोक्त अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया गया है।
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