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डाउनलोड करेंअलीगढ़ के बरौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री ठा. दलवीर सिंह ने चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के पुराने मामले में मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर किया। जिसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। विधायक के अधिवक्ता ने न्यायालय में उनके बीमार होने के दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इस बीच विधायक को सारी प्रक्रिया के बीच करीब आधे घंटे न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़ा।
वर्ष 2017 में एसडीएम ने कराया था मुकदमा
बरौली विधायक ठा. दलवीर सिंह के अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि विधायक पर 13 जनवरी 2017 को तत्कालीन एसडीएम गभाना रामसूरत पांडेय ने थाना गभाना में आचार संहिता उल्लंघन के तहत धारा 188 का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप है कि विधायक ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद गभाना तहसील परिसर में बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाकर लोगों को सभा के रूप में संबोधित किया। यह आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आया है। मुकदमे की सुनवाई एमपी, एमएलए कोर्ट एडीजे-4 के यहां चल रही है।
कोर्ट ने जारी किए थे गैर जमानती वारंट
कोर्ट में हाजिर न होने के कारण एडीजे-4 ने विधायक व पूर्व मंत्री ठा. दलवीर सिंह के गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसे लेकर एसएसपी को पत्र लिखकर उन्हें सात सितंबर को कोर्ट में पेशी के निर्देश दिए थे। इससे पहले न्यायालय द्वारा लगातार तलबी वारंट जारी किए जा रहे थे। लेकिन न पुलिस इनको तामील करा रही थी और विधायक स्वयं भी अदालत में प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। लेकिन 7 सितंबर को वह खुद अदालत में पेश हो गया, जिसके बाद उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी जमानत स्वीकार कर ली गई।
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