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रिश्वत के आरोपियों को रहना होगा जेल में:तत्कालीन वीडियो बाबूलाल रेगर और प्रधान के देवर भोलाराम गुर्जर की जमानत याचिका खारिज

उदयपुरवाटी2 महीने पहले
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उदयपुरवाटी पंचायत समिति में 20 जनवरी को हुई एसीबी कार्रवाई के मामले में गिरफ्तार पंचायत समिति के तत्कालीन बीडीओ बाबूलाल रेगर और प्रधान के देवर भोलाराम गुर्जर की जमानत याचिका भी एसीबी न्यायालय जयपुर में खारिज हो गई है। इससे पहले प्रधान माया गुर्जर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार एसीबी सीकर टीम ने 20 जनवरी को प्रधान माया गुर्जर के देवर भोलाराम गुर्जर को ₹50 हजार लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में टीम ने उसी दिन प्रधान माया गुर्जर, तत्कालीन बीडियो बाबूलाल रेगर और प्रधान के देवर भोलाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में प्रधान माया गुर्जर के पति रामनिवास गुर्जर और पंचायत समिति के जेटीए नरेंद्र जांगिड़ भी आरोपी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। 5 दिन पहले एसीबी न्यायालय जयपुर में प्रधान माया गुर्जर की जमानत याचिका खारिज हुई थी।

इसके बाद न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए तत्कालीन बीडीओ बाबूलाल रेगर और भोलाराम गुर्जर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उल्लेखनीय है की एक ठेकेदार के 37 लाख रुपए का भुगतान रोक कर रिश्वत मांगी जा रही थी। सत्यापन के दौरान ठेकेदार ने जेटीए नरेंद्र जांगिड़ को 33 हजार रुपए फोन पे के माध्यम से और 42 हजार नगद कुल ₹75000 दे दिए थे। प्रधान के देवर भोलाराम को ₹50 हजार देते समय एसीबी टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था।

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