पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंलुधियाना के पूर्व MLA सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2 दिन पहले सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। बैंस ने उन पर दर्ज रेप केस और कोर्ट द्वारा भगौड़ा करार देने को चैलेंज किया है। बैंस ने अपने ऊपर दर्ज केस की CBI जांच की भी मांग की है। सिमरजीत बैंस लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि इस बार वह विधानसभा चुनाव हार गए।
केस को बैंस ने बताया राजनीतिक रंजिश
पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस ने कहा कि उन पर दर्ज रेप का केस राजनीतिक रंजिश की वजह से हुआ है। जिस महिला ने केस दर्ज करवाया, उसने पहले कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए। उसका किसी दूसरे व्यक्ति से विवाद चल रहा था। हाईकोर्ट ने बैंस के रेप केस और भगौड़ा करार देने की याचिका को एक साथ जोड़ दिया। बैंस ने मांग की कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता, उनको भगौड़ा करार देने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
लुधियाना कोर्ट ने बैंस को भगौड़ा करार दिया
सिमरजीत बैंस के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में केस चल रहा है। 10 जुलाई 2021 को बैंस के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान बैंस कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिसके बाद लुधियाना कोर्ट ने बैंस और उनके साथियों कर्मजीत सिंह बैंस, परमजीत सिंह बैंस, प्रदीप कुमार गोगी, सुखचैन सिंह, बलजिंदर कौर और जसबीर कौर को भगौड़ा करार दे दिया। उनके वांटेंड के पोस्टर भी लगा दिए।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.