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डाउनलोड करेंपंजाब में पटियाला देहाती से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक डॉ. बलबीर सिंह को रोपड़ कोर्ट ने सजा सुनाई है। विधायक को पत्नी और बेटे समेत 3 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सजा कम होने से कोर्ट में ही उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। डॉ. बलबीर ने कहा कि फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।
डॉ. बलवीर सिंह का यह पारिवारिक झगड़ा था। इसमें मारपीट के आरोप में उनके खिलाफ 2011 में केस दर्ज हुआ था। इन तीनों के साथ विधायक के जमीन के ठेकेदार को भी सजा हुई है।
खेत में पानी देते वक्त किया था हमला
डॉ. बलबीर सिंह के खिलाफ 13 जून 2011 को केस दर्ज हुआ था। यह केस उनकी पत्नी की बहन रूपिंदरजीत कौर और उनके पति मेवा सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वह चमकौर साहिब में अपने खेतों में पानी दे रहे थे तो डॉ. बलवीर और दूसरे आरोपियों ने उन पर हमला किया।
राजनीति की वजह से दर्ज हुआ केस
विधायक डॉ. बलबीर ने कहा कि जिस जमीन की बात की गई, वह उनकी पत्नी के नाम पर है। 2011 में राजनीति की वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उन्हें हाईकोर्ट से राहत भी मिली थी। उन्हें रोपड़ अदालत का फैसला मंजूर है। वह इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में जाएंगे।
विधायक रहेंगे या नहीं, स्पीकर करेंगे फैसला
डॉ. बलबीर सिंह को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है। ऐसे में वह नियम के तहत विधायक पद पर रहने के योग्य नहीं है। हालांकि वह विधायक रहेंगे या नहीं, इसका फैसला अब पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवां के हाथ है। यह भी संभव है कि सेशन कोर्ट में अपील का हवाला देकर फिलहाल उनका पद बचा रहे।
पूर्व मंत्री के बेटे को हराया
पंजाब में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला ग्रामीण सीट से विधायक चुने गए हैं। बलबीर सिंह ने कांग्रेस के मोहित मोहिंद्रा को विधानसभा चुनाव में 53,474 वोट के बड़े अंतर से हराया। मोहित मोहिंद्रा पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे ब्रह्ममोहिंदरा के बेटे हैं।
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