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डाउनलोड करेंनाबालिग लड़के का शारीरिक शोषण व दुष्कर्म के दोषी को एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी माधव को 1.12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता नाबालिग लड़के ने अपने माता-पिता की हाजिरी में पुलिस थाना डिवीजन नंबर 5 में 18 अक्टूबर 2014 को बयान दर्ज करवाए थे। उसकी जन्म तिथि अगस्त 1999 है। वे 2006 से बरजिंदर सिंह के घर पर किराए पर अपने माता-पिता के साथ रह रहा था। बरजिंदर सिंह के तीन बच्चों में से दो लड़के माधव-राघव और 34 वर्षीय बेटी है।
अश्लील फिल्में दिखा चाकू की नोक पर करती थी गलत काम
पीड़ित ने अपने बयान में बताया कि बरजिंदर सिंह की बेटी उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके लैपटॉप में अश्लील फिल्में थी। वे फिल्म दिखा उसे गलत काम करने के लिए उकसाती थी व चाकू दिखा अपनी हवस मिटाती थी। इसके अलावा अपने भाई माधव की मदद से पीड़ित की अश्लील फिल्में भी बना ली थी। 10 अगस्त 2014 को बरजिंदर सिंह की बेटी ने उसे फिल्में दिखाईं जिसमें वो नशे की दवा देकर उसके साथ गलत काम कर अपनी हवस मिटाती दिख रही थी। इतना ही नहीं फिल्में में लड़की शराब पीती दिखाई दे रही थी। इस दौरान पीड़ित ने लैपटॉप से पेन ड्राइव निकाली और कमरे में भाग आया। कमरे में आकर उसने अपने पिता को पेन ड्राइव देकर सारी बात बता दी। इसके बाद पोक्सो एक्ट के तहत माधव व उसकी बहन के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 5 में पर्चा दर्ज कराया। जांच में माधव द्वारा नाबालिग से कुकर्म व शारीरिक शोषण करने की बात सामने आने पर 377 आईपीसी की धारा जोड़ दी गई। गिरफ्तारी के बाद दोनों भाई-बहन के खिलाफ चालान पेश किया गया। सरकारी पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिर्फ माधव को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई।
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