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डाउनलोड करेंआजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए गए हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुद्वारा साहिब पर तिरंगा फहराए जाने को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने ऐतराज जता दिया है। SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सिख मर्यादा का हवाला देते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
SGPC के प्रधान एडवोकेट धामी ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में श्री गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा इमली साहिब है। SGPC को एक तस्वीर मिली, जिसमें गुरुद्वारा इमली साहिब पर तिरंगा फहराया गया था। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। धामी ने कहा कि सिख राहत मर्यादा के अनुसार श्री गुरु नानक देव जी से जुड़े इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में केवल खालसा के निशान साहिब को ही फहराया जा सकता है।
जांच के दिए आदेश
SGPC प्रधान धामी ने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधन या प्रशासन, जिसने भी यह गलती की है, वह इस घटना के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने तुरंत इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। उनका कहना है कि इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गुरुद्वारा साहिब पर तिरंगा ना फहराने की हिदायत
SGPC पहले भी गुरुद्वारों पर तिरंगा ना फहराने की हिदायत जारी कर चुकी है। SGPC का मानना है कि सिख राहत मर्यादा के अनुसार किसी भी गुरुद्वारा साहिब पर सिर्फ खालसा केसरी झंडा ही फहराया जा सकता है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गुरुद्वारों पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। जिसके बाद SGPC ने ऐतराज जताया और हरियाणा सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था।
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