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डाउनलोड करेंबांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र पनपथा (बफर) में बीट मिड़रा के कक्ष क्रमांक 487 के मुनारा क्रमांक 33 को तोड़ कर दुर्गाप्रसाद यादव, दीनदयाल और कामता प्रसाद यादव ने अतिक्रमण किया था। इसके बाद मुनारा क्रमांक 33 को तोड़ा गया। जानकारी लगते ही परिक्षेत्र सहायक और सहयोगी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाया गया कि कामता प्रसाद, दुर्गाप्रसाद और दीनदयाल यादव ने अतिक्रमण कर सीमा चिन्ह मुनारा को तोड़ दिया गया और आसपास के क्षेत्र पर साफ-सफाई कर वन्य प्राणियों के निवास को भी नष्ट किया था।
2 मई 2015 को मामला दर्ज
मुनारा तोड़ने के समान गैती, फावड़ा, कुल्हाड़ी जब्त कर कार्यवाही की गई और आरोपियों के विरुद्ध 2 मई 2015 को मामला दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया है।
3-3 वर्ष की सजा, 10 हजार जुर्माना
मुख्य न्याायिक मजिस्ट्रेट रामप्रकाश अहिरवार के न्यायालय ने दुर्गा प्रसाद यादव, कामता प्रसाद यादव और दीनदयाल यादव को 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।
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