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डाउनलोड करेंपत्नी की हत्या के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय शुजालपुर ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मकान खरिदें या बेटी की शादी करें? इस बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने उसकी पत्नी को घासलेट (मिट्टी का तेल) डालकर जला दिया। महिला ने गंभीर स्थिति में अपना बयान दिया था। उसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
पत्नी ने मकान नहीं लेने का दिया सुझाव
एडीपीओ संजय मौरे ने बताया कि पीड़िता राजकुंवर बाई की शादी 17 साल पहले ग्राम खड़ी डोडिया निवासी संतोष पिता गेंदालाल के साथ हुई थी। तीन संतान होने के बाद भी पति संतोष अपनी राजकुंवर के साथ अक्सर झगड़ा करता था, जिससे परेशान होकर वर्ष 2016 से पीड़िता राजकुंवर बाई अपने भाई शिव प्रसाद के घर ग्राम भीमपुरा में रहने आ गई। यहीं पर अपने बच्चों के साथ रह रही थी।
2021 में महिला का पति संतोष भी अपना गांव छोड़कर पत्नी के पास भीमपुरा में आ गया और उसके साथ रहने लगा। 20 मई 2022 को सुबह 10 बजे बजे राजकुंवर बाई अपने भाई शिव प्रसाद के घर भीमपुरा में थी। पति संतोष ने पहुंचकर पत्नी से कहा कि वह गांव में 1 लाख रुपए में मकान खरीद रहा है। पति की बात सुन राजकुंवर बाई ने कहा कि बेटी बड़ी हो गई है, पहले उसकी शादी के लिए रुपए जुटा लो, मकान मत लो। पत्नी के मकान लेने से इनकार करने पर पति संतोष को गुस्सा आ गया।
राजकुंवर को बचाने में झुलसी पड़ोसी
संतोष ने कमरे में रखी मिट्टी के तेल की केन उठाकर पत्नी के ऊपर डाल दी और माचिस से आग लगा दी। आग की लपटों से घिरी देख राजकुंवर को पास में ही रहने वाली महिला भग्गू बाई ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी झुलस गई। संतोष ने ही पानी का टब पत्नी पर डालकर उसकी आग बुझाई, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस चुकी थी।
इलाज के दौरान हुई महिला की मौत
घटना के बाद पीड़िता के भाई शिवप्रसाद ने हंड्रेड डायल से पुलिस की मदद लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का इलाज चल रहा था, जहां बयान होने पर पुलिस ने पति संतोष के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी संतोष को गिरफ्तार किया। एक साल तक कोर्ट में केस चलने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
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