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डाउनलोड करेंसिवनी जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय लखनादौन और व्यवहार न्यायालय घंसौर में आज 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। शासन की मनसा है कि कई मामले ऐसे हैं। जिनमे लोग काफी परेशान हो रहे हैं और जो समझौते योग्य हैं। उनका निराकरण किया जाए।
कई विभागों के मामले में होगा समझौता
इस नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत व जल कर (गैर समझौता योग्य प्रकरणों को छोड़कर), बीएसएनएल और अन्य समझौतें योग्य प्रकरण तथा न्यायालय में लंबित आपराधिक, पारिवारिक तथा सिविल प्रकृति के प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूअर्जन विवाद प्रकरण, सर्विस मैटर्स,रेवेन्यू प्रकरण व अन्य सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी व अनियमितताओं के प्रकरण में भी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इन प्रकरणों में समझौते होंगे। नगर पालिका निगम, नगर पालिका के राज्य शासन द्वारा संपत्तिकर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार में शर्तों के साथ छूट प्रदान की जा रही है। संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य करो में प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
कई मामलों में छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जाएगी। जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा।
धन और समय की होगी बचत
ऐसे लोगो जिनका मामले में समझौता हो सकता है।वह आज 14 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर अपने केसों का निराकरण करवा सकते है। जिससे उन्हें धन व समय दोनों की ही बचत हो सकेगी।
22 खंडपीठ का गठन
इस नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के राजीनामा के लिए आज 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इस संबंध में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, जिला न्यायालय सिवनी में संपर्क किया जा सकता हैं। लोगों की सुविधा अनुसार लोक अदालत में मामलों का अतिशीघ्र निराकरण होता है। इस लोक अदालत सैकड़ों ग्रामों के लोग शामिल होंगे।
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