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डाउनलोड करेंसतना में पत्नी की हत्या के आरोपी को अमरपाटन के अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। वहीं अपर सत्र अदालत ने आरोपी राकेश बंसल पिता छब्बू बंसल निवासी ताला पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि ताला थाना अंतर्गत बाजार टोला निवासी आरोपी ने रात करीब 1 बजे लोहे के बका से पत्नी के गले में हमला कर हत्या कर दी। वहीं हत्या करने के बाद आराेपी मृत पत्नी के साथ उसी कमरे में मौजूद रहा। अगले दिन 28 मार्च 2018 की सुबह आरोपी की मां ने दरवाजा खटखटाया और बहू को आवाज दी तो आरोपी दरवाजा खोलकर लोहे का बका लेकर भाग गया।
घटना की रिपोर्ट आरोपी की मां ने थाने में दर्ज कराई। आरोपी की मां ने पुलिस को बताया कि रात में मृतका लक्ष्मी बंसल बच्चों के साथ पति के कमरे में सोने गई थी और सुबह मृत हालत में मिली है। ताला थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। भादवि की धारा 302 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अदालत ने आरोपी पति को जेल और जुर्माने से दंडित किया है।
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