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डाउनलोड करेंसतना जिले के रहिकवारा से मासूम का अपहरण कर हत्या करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। घटना में शामिल महिला आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया है। कोर्ट ने यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया। आरोपी नागौद उपजेल में बंद हैं।
एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया नागौद थाना क्षेत्र के रहिकवारा गांव में घर के बाहर खेल रहे 6 साल के मासूम शिवकांत उर्फ लल्ली का 12 मार्च 2019 को अपहरण किया गया था। मासूम के चाचा के पास फिरौती का फोन भी आया था, लेकिन फिरौती लेने से पहले ही आरोपियों ने मासूम की हत्या कर दी थी। अपहरण कर हत्या करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश नागौद विजय डांगी ने मासूम की हत्या के मुख्य आरोपी अनुताब उर्फ बेटा प्रजापति पुत्र बुलाई को मौत की सजा सुनाई है। वहीं, सहयोगी विभा प्रजापति पत्नी श्यामाचरण को उम्र कैद से दंडित किया है। इसके अलावा 10 हजार रुपए के के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। जेल से ही आरोपी को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
2 लाख के लिए किया था कत्ल
12 मार्च 2019 को शिवकांत उर्फ लल्ली जब अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसका अपहरण आरोपियों ने कर लिया था। शाम 5 बजे शिवकांत के चाचा इंद्रजीत को फिरौती का फोन आया, जिसमें 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। परिजन थाने पहुंचे तो आरोपी डर गए और फिरौती मिलने के पहले ही रस्सी से मासूम का गला घोंट दिया। शव को बोरी में भरकर डबरा नाला में फेंक दिया। पकड़ने जाने पर पुलिस ने नाले से शव बरामद किया। आरोपी ने फिरौती के लिए विभा के सिम का इस्तेमाल किया था, जिसके एवज में उसे 10 हजार रुपए दिए गए थे।
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