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डाउनलोड करेंरीवा जिले के जनेह थाना अंतर्गत मां के आंचल से उठाकर रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उक्त फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो त्योंथर ने दुष्कर्म के मामले में 13 जनवरी को सुनाया है। जहां 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को एसईसी 5/6 शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक ने बताया कि 6 अक्टूबर 2021 को 3 वर्षीय मासूम मां के साथ सो रही थी। तभी रात 10:30 बजे बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मां की नींद खुली। देखा, गांव का आरोपी मासूम बच्ची को गोद में लिए है। जो कुछ देर बाद बच्ची को मां के पास सुलाकर जाने लगा। इधर, बच्ची के शरीर में गीलापन महसूस हुआ। साथ ही, शरीर से खून निकल रहा था। रक्त रंजित बेटी की बिगड़ रही तबियत को देखते हुए डायल 100 को सूचना दी गई।
विशेष चिकित्सकों की टीम ने किया इलाज
बताया गया कि रेप की बात सुनकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जो तुरंत बच्ची को लेकर अस्पताल रवाना हो गए। 7 दिनों तक जीएमएच में भर्ती रही मासूम को विशेष चिकित्सकों की टीम लगाकर उपचार कराया गया। इधर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर 21 अक्टूबर 2021 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने धारा 450, 376 क ख भादवि एवं 5/6 पॉक्सो अंतर्गत आरोप प्रमाण किया। अभियोजन द्वारा 21 साक्षियों और बचाव पक्ष द्वारा 3 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया।
जब तक सांस, तब तक जेल
प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा sec 5/6 pocso life time sesh prakartik jeevan fine 10000 sec 450 10 year 500 fine sec 366me 10year 500/fine आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक की सजा सुनाई। साथ ही, जुर्माना देने का आदेश पारित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रीवा के मार्गदर्शन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक पाक्सो धीरज सिंह ने की है।
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