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डाउनलोड करेंपन्ना के कटिया व कचौरी में दो परिवारों में विवाह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई थी। घर में बारात आने की वाली ही थी कि अचानक घर में प्रशासन की टीम पहुंच गई। जिससे दोनों बच्चियों की उम्र 18 वर्ष के कम पाए जाने पर प्रशासन ने दोनों शादियों को रुकवा दिया।
जानकारी के अनुसार बाल विकास परियोजना पवई अंतर्गत ग्राम कटिया में शाहनगर अंतर्गत ग्राम कचौरी में महिला व बाल विकास विभाग, राजस्व, पुलिस व चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दो बाल विवाह होने से बचा लिया। प्रशासन की टीम को जानकारी लगी कि दोनों बच्चियों की उम्र 18 वर्ष से कम है और परिवार के लोग शादी करा रहे है।
पंचनामा बनाकर दोनों शादियों को रोका गया
जिससे प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बच्चियों के माता-पिता को समझाया व पंचनामा बनाकर दोनों शादियों को रुकवा दिया। वहीं परिजनों को बताया गया कि यदि ये बाल विवाह करते हैं। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। इस धारा के तहत बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी लोगों को सजा व जुर्माना हो सकता है। जिसमें 1 लाख रुपए जुर्माना व 2 साल का कारावास का प्रावधान है।
महिला बाल विकास अधिकारी उदल सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले के कटिया व कचोरी गांव के दो अलग-अलग परिवारों में बाल विवाह की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर प्रशासन की टीम ने माता पिता को समझाइश देकर दोनों बाल विवाह होने से बचा लिए।
बाल विवाह रोकने की अपील
वहीं उन्होंने पन्ना की जनता से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह का आयोजन पन्ना में किसी भी स्थान पर होने की सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग, संबंधित थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव, स्कूल के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को दें या जिले में स्थापित कॉल सेंटर 07732-250022, चाइल्ड लाइन नंबर 1098 या डायल 100 पर दें। जिससे बाल विवाह होने से रोके जा सकें।
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