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डाउनलोड करेंप्रदेश सरकार ने गाइडलाइन में 20 फीसदी वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी अब इस बार भी स्टॉम्प शुल्क के लिए प्रॉपर्टी की गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे स्टाम्प ड्यूटी के रूप में इंदौर के करीब 200 करोड़ रुपए बचेंगे। हालांकि 1 अगस्त से नए क्षेत्रों, काॅलोनियों को गाइडलाइन के दायरे में शामिल किया गया है। इंदौर में ऐसे 347 इलाके हैं, जबकि प्रदेश में 4651 लोकेशन प्रॉपर्टी गाइडलाइन से जोड़ी गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा गाइड लाइन में वृद्धि नहीं की जा रही है।
उधर, सरकार के इस फैसले से कमाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरोनाकाल के बावजूद जुलाई तक ही सरकार के खजाने में 2100 करोड़ आ चुके हैं। वर्ष 2020-21 की शुरुआत में सरकार 900 करोड़ के घाटे में थी। लिहाजा पहले स्टॉम्प ड्यूटी कम की व फिर कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ाने की बात की। इससे रजिस्ट्री तेजी से बढ़ी और सरकार का खजाना भर गया। पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू ग्रोथ 35 फीसदी है।
नए जोड़े गए इलाकों में गाइड लाइन
1 अगस्त से बदलेगी
1000-1200 करोड़ की रजिस्ट्रियां होती हैं इंदौर में हर साल औसत तौर पर
1300 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अब गाइडलाइन तय होगी नई कॉलोनियों को शामिल करने से
834 नई कॉलोनियां प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में मिली हैं, जहां अब तक गाइडलाइन तय नहीं थी
4651 नई लोकेशन प्रदेश में जहां अब गाइडलाइन तय होगी ये 1 अगस्त से लागू होंगी।
इंदौर के नए क्षेत्र/कॉलोनियां, जो गाइडलाइन में शामिल की गईं
ग्रीन फील्ड टाउन-बिहाड़िया, लाभम पार्क-2, वृंदावन ग्रीन-रंगवासा, अवासा ग्रैंड, सिमरन पार्क-असरावद खुर्द, एमराल्ड अनुथम-देवगुराड़िया, विराज शांतिकुंज-देवगुराड़िया, मालवा ग्रीन, आनंद धाम, तुषार एवेन्यू, कासा ग्रीन-2, पंचवटी एनेक्स, गोल्ड सिटी-2, श्रीबालाजी रेसीडेंसी, श्रीविनायक रेसीडेंसी, राजरतन एवेन्यू, कृष्णा प्लेटिनम, द सफायर, पाॅम ग्रीम, सिंगापुर गोल्ड सिटी, विस्तारा टाउनशिप-फेज-3, शांतिविस्ता, गोधा स्टेट प्रीमियम, आरआर रेसीडेंसी, एसबीएन लाभम सिटी, राधेकृष्ण विहार, सिद्धि ओलंपिया, पर्ल लीफ सहित कुल 347 नाम इस सूची में शामिल हैं।
भास्कर Explainer
- इन इलाकों में रजिस्ट्री कराने पर आसपास के रेट लगाएंगे। विभाग का तर्क है कि कॉलोनी ड्यूप्लेक्स, प्लॉट या फ्लैट की है तो उसी श्रेणी की पास वाली कॉलोनी के रेट लगेंगे।
- नहीं कोई अवैध कॉलोनी इसमें नहीं जोड़ी गई है।
- सिर्फ नई लोकेशन में रजिस्ट्री कराने पर ज्यादा शुल्क देना होगा। बाकी में पुरानी दरों पर रजिस्ट्री करा सकेंगे। किन इलाकों को जोड़ा गया है, यह 1 अगस्त के बाद www.mpigr.gov.in की वेबसाइट पर नई गाइडलाइन अपलोड कर देंगे। इसमें नई कीमतें रहेंगी। - सुखबीर सिंह, आईजी, पंजीयन विभाग
क्रेडाई-नरेडको ने कहा- अच्छा कदम
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