पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंकेंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। सरकार 15 हज़ार रुपए से कम आय वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। इस योजना के तहत हर महीना मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए 3 हजार रुपए प्रति महीने पेंशन का इंतजाम कर सकते है। योजना के तहत जितनी राशी श्रमिक जमा कराएगा, उतनी ही राशी सरकार उसमें मिलाएगी। यानी अगर आप 100 रुपए जमा कराएंगे, तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी।
श्रम पदाधिकारी वर्षा इरपाचे ने बताया कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना लागू की है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीडी बनाने वाले, हाथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है। योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बचत खाता या फिर जन-धन खाता एवं आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ नहीं लिया गया हो। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जिले में पदस्थ विभाग प्रमुखों को असंगठित श्रमिकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रोत्साहित कर कॉमन सर्विस सेंटर पर अधिक से अधिक पंजीयन कराने की कार्यवाही के निर्देश दिए है।
ऐसे कर सकते है आवेदन
कियोस्क सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं पंजीयन
योजना का संचालन जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। कोई भी इच्छुक श्रमिक अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड एवं बैंक खाता क्रमांक ले जाकर अपना नामांकन करा सकते है। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक की आयु वर्ग अनुसार 55 से 200 रुपए कॉमन सर्विस सेंटर पर जमा कर नामांकन कराना होगा। आगामी माहीनों में प्रीमियम की किश्त श्रमिक के बैंक खाते से स्वतः ही डेबिट हो जाएगी।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.