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डाउनलोड करेंघर में घुसकर 16 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को बैतूल की अदालत ने एक वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है। विशेष न्यायालय ( पॉक्सो एक्ट ) बैतूल ने नाबालिग किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मुकेश यादव को धारा 457, 354 के अपराध का दोषी पाते हुए एक साल के कठोर कारावास और 1000 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में फरियादी की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी वर्मा और विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की।
ऐसे हुई घटना
तीन साल पहले 16 नवम्बर 2019 को पुलिस थाना चिचोली में पीड़िता ने आरोपी मुकेश के खिलाफ एक लिखित आवेदन पेश कर शिकायत दर्ज काराई थी कि वह एक दिन पहले 15 नवम्बर 2019 को रात करीब 10 बजे अपने कमरे में सोई थी। कमरे की लाइट जल रही थी, उसका भाई और मम्मी दूसरे कमरे में सोए हुए थे। रात करीब साढ़े 11 बजे उसे किसी के कमरे में घुसने की आहट सुनाई दी। तो वह जाग गई। उसने देखा कि मोहल्ले का मुकेश उसके कमरे में आया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। वह चिल्लाई तो आरोपी बोला। अब चिल्लाई तो जान से मार दूंगा उसकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी और भाई जाग गया और उसके कमरे आए। आरोपी मुकेश को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वह पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। पीड़िता की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस थाना चिचोली में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था।
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