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डाउनलोड करेंबंद मिल में मीटर चलता रहा और बिजली कंपनी ने पैसा भी वसूल लिया, लेकिन जबरिया वसूली के खिलाफ में प्रतिष्ठान संचालक मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम जा पहुंचे, जहां फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार सौंसर के सिविल लाइन वार्ड 12 निवासी संजय पिता कन्हैयालाल राठी ने उपभोक्ता फोरम में परिवार दायर की थी कि वो सौंसर में मेसर्स राठी इंडस्ट्रीज जीनिंग एवं प्रेससिंग के नाम से प्रतिष्ठान संचालित करते हैं।
इस दौरान उनके प्रतिष्ठान में सीजनल श्रेणी एचव्ही 4 कनेक्शन है, जिसकी , सक्रिय अवधी एक नवंबर से तीस अप्रैल तक थी। लेकिन गड़बड़ी के बाद उनके आवेदन पर जांच हुई तो उनका मीटर बीस मिनट एडवांस पाया गया, जिसकी शिकायत पर भी बिजली कंपनी ने सुधार नहीं किया था और बिल थमाकर वसूली कर ली थी।
इसके बाद संजय राठी ने मामले में उपभोक्ता फोरम में परिवार दायर किया था। जिसकी सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग के अध्यक्ष विपिन बिहारी शुक्लाऔर सदस्य सुश्री निधी बारंगे ने फैसला सुनाते हुए मामले में सेवा में कमी मानते हुए फैसला दिया है कि परिवादी को वर्ष 2016 में सीजनेबल टैरिफ की छूट का लाभ नहीं दिया गया, -और राशि परिवादी से वसूली गई है, है, उसे बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता वापस करें और सात हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति एवं तीन हजार रुपए वाद व्यय सौंपे।
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