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डाउनलोड करेंराज्य निर्वाचन आयोग सचिव ने कहा कि वर्तमान में नगरीय निकाय निर्वाचन में आयोग द्वारा स्टार प्रचारक के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा। महापौर के अभ्यर्थी के प्रकरण में पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा और पार्षद के अभ्यर्थी प्रकरण में उसके वार्ड की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिह्नित की गई है।
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