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न्यायालय का फैसला:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

छतरपुर2 महीने पहले
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नाबालिक से दुष्कर्म के एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निशा गुप्ता ने एक फैसला सुनाया है। इस फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। महिला ने थाना बकस्वाहा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 जनवरी 2019 को उसकी लड़की घर से हार जाने का बोलकर गई थी। वह रात 8 बजे तक घर वापस नहीं आई तो उन्होंने लड़की की तलाश आसपास के गांव और रिश्तेदारी में की। मामले का अब तक कहीं पता नहीं चला है।

उसी दिन से आरोपी भी घर पर नहीं है। उसे संदेह है कि उसकी बच्ची को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना बकस्वाहा में गुम इंसान का मामला कायम करके अपराध दर्ज किया है। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया। जिसके पश्चात महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ कर पीड़िता के बयान दर्ज किए। नाबालिग के बयानों के आधार पर मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज करके मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। विवेचना के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निशा गुप्ता ने आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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